करोड़ों की वसूली होगी समदड़िया मॉल से

जबलपुर। समदड़िया मॉल के संबंध में मप्र उच्च न्यायालय ने जेडीए को लगभग 110 करोड़ की वसूली करने के आदेश दिए हैं इसमें एक करोड़ की मासिक वसूली से शामिल है तथा 18 परसेंट जीएसटी,15 परसेंट ब्याज भी वसूला जाएगा।

करता हुआ था निर्णय
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने जेडीए द्वारा समदड़िया मॉल की लीज निरस्त करने के फैसले को सही ठहराया था तथा मॉल की लीज को निरस्त कर दिया है । इसके साथ ही मॉल के किरादारों की दुकानों को लेकर भी जो याचिका दायर की गई थी उसे भी न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है और बैंक की तरफ से भी जो पिटिशन दायर की गई थी उसे भी उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है इसके साथ ही जेडीए को यह आदेश दिया है कि मॉल का नाम बदलकर वह देश के महान अग्रणी लोगों के नाम पर रखा जा सकता है तथा अपने आदेश में किराएदारों की दुकानों को खाली करने को लेकर फैसला जेडीए पर छोड़ दिया था। जेडीए चाहे तो दुकानों का आवंटन रद्द भी कर सकती है तथा किराएदारों से आपसी सहमति बनाकर उनके साथ कार्य भी कर सकती है उच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले को देने वाली खंडपीठ के न्यायाधीश जेके माहेश्वरी व सुजायपाल थे।

 

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