कटनी कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू: अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नें जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
कटनी । कटनी कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू: अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नें प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया । कटनी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी साधना परस्ते द्वारा विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता एवं नाम निर्देशन तथा नाम वापसी की प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने, सांप्रदायिक सद्भाव एवं लोक स्वास्थ्य को बनाये रखने हेतु 21 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत कलेक्टर परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। किसी भी राजनैतिक दल, छात्र संगठन अथवा आन्दोलनकारी व्यक्तियों को भी इन परिसरों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश में यह स्पष्ट किया गया है।
कि कोई भी राजनैतिक दल, यूनियन, छात्र संगठन अथवा कोई भी आन्दोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में जुलूस, आमसभा या नारेबाजी अथवा ज्ञापन सौपे जाने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी से विधिवत् लिखित में अनुमति प्राप्त करेगा तथा 100 मीटर की परिधि से दूर ज्ञापन सौपा जायेगा। परिसर के 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
कोई भी राजनैतिक दल, यूनियन छात्र संगठन अथवा आन्दोलनकारी व्यक्ति कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर मे जुलूस, आमसभा या नरेबाजी अथवा ज्ञापन नहीं करेंगा। उक्त अवधि मे अभ्यर्थी के वाहनों का प्रवेश कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार से निषेध रहेगा। केवल तीन वाहनों की अनुमति रहेगी। अभ्यर्थी अधिकतम 12 व्यक्तियों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाये रखते हुये कलेक्टर परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।
इस आदेश की तामीली सम्यक एवं पक्षों को करना संभव न होने के कारण एक पक्षीय रुप से तामीली के निर्देश अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये गये है। इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।