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इस वजह से हाईकोर्ट ने लगाई मध्यप्रदेश शासन पर 10 हजार रुपए की पेनल्टी

consumer court

ग्वालियर । हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन पर 10 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई है। यह पेनल्टी मध्यप्रदेश शासन द्वारा हाईकोर्ट में जवाब पेश न करने की वजह से लगाया गया है।

ग्वालियर हाईकोर्ट में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के खिलाफ जनहित याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई नियमों के विरुद्ध की जा रही है। इस मामले में हाईकोर्ट ने शासन को जवाब पेश करने के लिए नोटिस दिया था,

लेकिन इसके बावजूद शासन ने हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं किया। गौरतलब है प्रदेश शासन ने प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया है।

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