दीपावली पर दिल्ली-NCR के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को दी ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत

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दीपावली पर दिल्ली-NCR के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को दी ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और राहत भरा आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने दीपावली के अवसर पर 7 और 8 नवंबर को शर्तों के साथ ‘ग्रीन पटाखे’ (पर्यावरण-अनुकूल पटाखे) जलाने की अनुमति दे दी है। दीपावली पर दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को दी ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत

पटाखे जलाने के लिए तय की गई समय-सीमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, लोग मनमाने समय पर पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। इसके लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। दोनों दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत रहेगी। दीपावली पर दिल्ली-NCR के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को दी ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत

पर्यावरण और परंपरा में संतुलन की कोशिश कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी, ताकि त्योहार की परंपरा भी बनी रहे और दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर भी अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। निर्धारित समय और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

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