उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने पर दो उर्वरक विक्रय संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी

उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने पर दो उर्वरक विक्रय संचालकों को कारण बताओ नोटिस जार
3 दिन में जवाब न देने पर निरस्त होगा विक्रय प्राधिकार पत्र
कटनी (22 जुलाई) – अमानक खाद, बीज विक्रेताओं और दर सूची, स्कंध की उपलब्धता आदि का बोर्ड नहीं लगाये जाने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में नियमों का उल्लंघन करने पर बरही तहसील के दो उर्वरक विक्रय संस्थानों द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। यह कार्यवाही उर्वरक गुण नियंत्रण निरीक्षण दल द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
कलेक्टर श्री यादव के निर्देश पर उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री मनीष मिश्रा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निरीक्षण दल द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान बरही स्थित मेसर्स मंजा बीज भंडार (दुर्गाशरण कचेर) एवं मेसर्स खेतीबाड़ी बीज भंडार (जमुना प्रसाद साहू) के द्वारा मूल्य सूची, स्कंध एवं विक्रय दर का बोर्ड नहीं पाया गया जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 4 का उल्लंघन है। इसी प्रकार इन संस्थानों द्वारा निर्धारित अभिलेखों का संधारण न करना तथा समय प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। जो कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 35 का उल्लंघन है।
दोंनों विक्रय संस्थानों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये 3 दिवस के भीतर उर्वरक निरीक्षक की अनुशंसा सहित स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। अन्यथा कि स्थिति में विक्रय संस्थानों के विक्रय प्राधिकार पत्र को निरस्त करते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी विक्रय संस्थान संचालको की होगी।