
Sand Illegal Transportation: रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जब्त वाहन से जमा कराया गया 31 हजार से अधिक का प्रशमन शुल्क। कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश के बाद खनिज विभाग द्वारा अवैध परिवहन में लिप्त दो वाहनों पर अनावेदक से 64 हजार 333 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया गया है। खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी और कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही खनिज के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि भी जमा कराई जा रही है।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विगत 16 जून 2024 को बरही रोड कटनी में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ट्रैक्टर ट्राली वाहन क्रमांक एम.पी. 21 एबी 1208 से अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, सोनू चौधरी पिता राजेश चौधरी वाहन मालिक मवासी प्रसाद चौधरी निवासी उबरा तहसील विजयराघवगढ़ द्वारा 3.00 धनमीटर ओव्हर लोड रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहन जप्त किया जाकर 31 हजार 625 रूपये प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया जाकर अनावेदक को प्रशमन शुल्क की राशि जमा करनें हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया गया।
प्रेषित सूचना पत्र के जवाब मे अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर जवाब दिया गया कि वे प्रशमन शुल्क की जमा करनें के उपरांत जब्त वाहन को मुक्त करनें का अनुरोध किया गया। अनावेदक पर अधिरोपित प्रशमन शुल्क की राशि 31 हजार 625 रूपये चालान के माध्यम से जमा कर दिये जाने के पश्चात विधि संगत कार्यवाही करनें हेतु प्रकरण कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष वाहन मुक्त करनें की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत अनावेदक, परिवहनकर्ता द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि चालान के माध्यम से जमा करने के पश्चात जब्तशुदा वाहन को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई है।
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