residential lease in mp मध्यप्रदेश में आवासीय पट्टे का दुरुपयोग का पता लगाएगी सरकार

residential lease in mp एक व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक पट्टा होने की बात भी सामने आई है। इसे देखते हुए विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे पट्टे के भूमि पर अवैध रूप से काबिज या उसका दुरुपयोग करने वालों की जांच करें। अभिलेख एकत्र करके सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रारंभ करें।

इसके लिए सर्वे का काम चल रहा

उल्लेखनीय है कि सरकार ने 30 दिसंबर 2020 तक नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों को आवासीय पट्टे देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सर्वे का काम चल रहा है, जो जून में पूरा होगा और 31 जुलाई तक पट्टे वितरित कर दिए जाएंगे।

मध्‍य प्रदेश Madhya Pradesh) की शि‍वराज सरकार Shivraj government नगरीय निकायों में शासकीय भूमि पर आवास बनाकर अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को आवासीय पट्टे (residential lease) देने जा रही है। इसके साथ ही सर्वे कराकर उन व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने आवास बनाने के लिए पट्टा लिया और दूसरे को बेच दिया या फिर उसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के पट्टा निरस्त करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

आवास बनाने के लिए पट्टों पर खुलीं दुकान

मुख्यमंत्री कार्यालय और नगरीय विकास एवं आवास विभाग को यह शिकायतें मिली हैं कि नगरीय क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए मध्‍य प्रदेश सरकार ने जो पट्टे दिए थे, उनका दुरुपयोग किया गया है। जिस व्यक्ति को पट्टा दिया गया था, उसने या तो उसे बेच दिया या फिर किराए पर दे दिया।
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