लोन देने में आनाकानी नहीं चलेगी: कटनी कलेक्टर का बैंकर्स को कड़ा अल्टीमेटम- ‘फाइलें लटकाना बंद करें, समय पर दें स्वरोजगार का पैसा’

लोन देने में आनाकानी नहीं चलेगी: कटनी कलेक्टर का बैंकर्स को कड़ा अल्टीमेटम- 'फाइलें लटकाना बंद करें, समय पर दें स्वरोजगार का पैसा'

लोन देने में आनाकानी नहीं चलेगी: कटनी कलेक्टर का बैंकर्स को कड़ा अल्टीमेटम- ‘फाइलें लटकाना बंद करें, समय पर दें स्वरोजगार का पैसा’

कटनी (25 जून)। जिले के युवाओं और नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने बैंकर्स और विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे आपसी समन्वय (तालमेल) बनाकर ऋण (Loan) प्रवाह में वृद्धि करें और शासकीय स्वरोजगार योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित करें।

यह निर्देश कलेक्टर ने गुरुवार को आयोजित जिला परामर्शदात्री समिति (DCC) एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (DLRC) की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकारी योजनाओं का असली फायदा जनता को तभी मिलेगा, जब पात्र हितग्राहियों को सही समय पर लोन मिल जाएगा।

बैठक में शामिल रहे प्रशासनिक और बैंकिंग क्षेत्र के आला अफसर

कलेक्ट्रेट में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में जिले के सभी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे:

प्रधानमंत्री स्वनिधि और मुद्रा योजना पर विशेष फोकस

कलेक्टर श्री तिवारी ने केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की बैंकवार समीक्षा की:

पशुपालन से लेकर उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा

बैठक में विभिन्न विभागों के अंतर्गत लंबित और स्वीकृत मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें प्रमुख योजनाएं शामिल रहीं:

हितग्राहियों को बीमा पॉलिसी और ‘आरसेटी’ की समीक्षा

बैठक में कलेक्टर ने आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए दो बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिए:

  1. बीमा दस्तावेज अनिवार्य: बैंकर्स को कड़े निर्देश दिए गए कि जिन भी हितग्राहियों या खाताधारकों का बीमा (Insurance) किया जाता है, उन्हें पॉलिसी के मूल दस्तावेज अनिवार्य रूप से सौंपे जाएं। ऐसा इसलिए ताकि किसी अप्रिय घटना या दुर्घटना की स्थिति में परिजनों को क्लेम (बीमा लाभ) लेने के लिए भटकना न पड़े।

  2. आरसेटी (RSETI) की हर 15 दिन में समीक्षा: ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिए जा रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की उपयोगिता जांचने के लिए जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर को हर 15 दिन में इसकी समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) घटक के लंबित पड़े ऋण प्रकरणों को भी प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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