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गेंहू उपार्जन के लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर, साइबर कैफे एवं लोकसेवा केन्द्रों पर भी पंजीयन की सुविधा रहेगी

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कटनी। रबी विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन हेतु पंजीयन के संबंध में राज्य शासन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसान पंजीयन की समय अवधि 20 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक किया जाना है। एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) साइबर कैफे एवं लोकसेवा केन्द्रों और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन हेतु शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में निर्देशानुसार प्रति पंजीयन हेतु 50 रुपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रति पंजीयन हेतु 50 रूपये से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने जिला प्रबंधक लोक सेवा केन्द्र, जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस एवं समस्त जिला समन्वयक एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) साइबर कैफे एवं लोक सेवा केन्द्र संचालक को निर्देशित किया है कि आपके निर्देशन में संचालित उक्त केन्द्रों पर पंजीयन सुविधा एवं शुल्क राशि के संबंध में आवश्यक बैनर लगाये जाये। बैनर न्यूनतम 5 गुणा 3 साईज का हो तथा यह बैनर स्वयं प्रतिष्ठान द्वारा लगाया जाए तथा डीएसओ लॉगइन हेतु आवेदन प्रेषण करने के पूर्व प्रत्येक एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) साइबर कैफे एवं लोकसेवा केन्द्र प्रबंधकों द्वारा एमपी ई उपार्जन पोर्टल पर पूर्ण रूप से सही स्पष्ट भरी जाए तथा संलग्न किये जा रहे शपथ पत्र कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा करने के निर्देश देवे। यह ध्यान देंगे कि किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड अनिवार्य रूप से रखा जाएगा इसलिए प्रत्येक किसान से आवश्यक दस्तावेज स्पष्ट प्राप्त करने के निर्देश अधीनस्थ एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) लोकसेवा केन्द्र साइबर कैफे के प्रबंधकों को देवे तथा साथ ही यह भी निर्देश देवे कि सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध रहेगा तथा उक्त श्रेणी का पंजीयन साइबर कैफे पर बिलकुल भी न कराया जाये। उन्होने कृषकों के पंजीयन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) साइबर कैफे एवं लोकसेवा केन्द्र संचालकों से अधिक से अधिक मात्रा में एवं न्यूनतम पंजीयन शुल्क के प्रस्ताव सहित पंजीयन केन्द्र स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त कर स्थापित किए जाने हेतु अनुशंसा सहित केन्द्रों की सूची जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएं जिससे आगामी कार्यवाही की जा सके।

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