बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी ही रहेंगे नेता प्रतिपक्ष; कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक से किया इंकार

Calcutta HC Shock to TMC: ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका-बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी के 'नेता प्रतिपक्ष' बनने पर रोक लगाने से कोर्ट का साफ इनकार

बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी ही रहेंगे नेता प्रतिपक्ष; कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक से किया इंकार

राजनैतिक डेस्क: पश्चिम बंगाल की सियासत में जारी शह और मात के खेल के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट से टीएमसी (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी के लिए बेहद बुरी ख़बर आई है। कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition) बनाए जाने के स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक (Interim Stay) लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। माननीय अदालत के इस कड़े रुख के बाद अब साफ हो गया है कि फिलहाल विधानसभा स्पीकर का निर्णय पूरी तरह प्रभावी रहेगा और ऋतब्रत बनर्जी इस पद पर बने रहेंगे।

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इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की कोर्ट में हुई, जहाँ ममता बनर्जी गुट को मायूसी हाथ लगी:

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हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को अपना-अपना जवाब तैयार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय कर दी है:

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