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PPF Investment Rules: 30 की उम्र से शुरू करें PPF में निवेश; रिटायरमेंट पर मिलेगा ₹1.54 करोड़ का टैक्स फ्री फंड, जानें कंपाउंडिंग का गणित

PPF Investment Rules: 30 की उम्र से शुरू करें PPF में निवेश; रिटायरमेंट पर मिलेगा ₹1.54 करोड़ का टैक्स फ्री फंड, जानें कंपाउंडिंग का गणित

PPF Investment Rules: 30 की उम्र से शुरू करें PPF में निवेश; रिटायरमेंट पर मिलेगा ₹1.54 करोड़ का टैक्स फ्री फंड, जानें कंपाउंडिंग का गणित

PPF Investment Rules: 30 की उम्र से शुरू करें PPF में निवेश; रिटायरमेंट पर मिलेगा ₹1.54 करोड़ का टैक्स फ्री फंड, जानें कंपाउंडिंग का गणित। यदि आप बिना किसी मार्केट रिस्क (बाजार के उतार-चढ़ाव) के अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आपके लिए एक जादुई टूल साबित हो सकता है। वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र से पीपीएफ में नियमित रूप से निवेश करना शुरू कर दे, तो वह 60 साल की उम्र (रिटायरमेंट) तक ₹1.54 करोड़ का भारी-भरकम फंड तैयार कर सकता है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैच्योरिटी पर मिलने वाली यह पूरी रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री (Tax-Free Return) होती है।

 समझिए ₹1.54 करोड़ का पूरा गणित (PPF Calculator)

PPF खाते में एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) के भीतर अधिकतम ₹1.5 लाख जमा किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि 30 साल तक निवेश करने पर यह फंड कैसे बड़ा बनता है:

विवरण आंकड़े
सालाना निवेश (Maximum Investment) ₹1,50,000
निवेश की कुल अवधि (Tenure) 30 वर्ष (30 से 60 साल की उम्र तक)
मौजूदा ब्याज दर (Interest Rate) 7.1% सालाना
आपका कुल निवेश (Total Principal) ₹45 लाख
अनुमानित ब्याज कमाई (Estimated Interest) ₹1.09 करोड़
मैच्योरिटी पर कुल फंड (Maturity Amount) ₹1.54 करोड़ (लगभग)

> ध्यान दें: यह गणना मौजूदा ब्याज दर 7.1% के आधार पर की गई है। सरकार हर तिमाही (Quarter) में पीपीएफ की ब्याज दरों की समीक्षा करती है, इसलिए भविष्य में इसमें बदलाव संभव है।

जल्दी निवेश करने से कैसे मिलता है ‘कंपाउंडिंग’ का फायदा?

फाइनेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीपीएफ में निवेश जितनी कम उम्र में शुरू किया जाए, उतना ही अधिक फायदा होता है। इसे कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि ब्याज) का जादू कहते हैं, जहाँ आपको मूलधन के साथ-साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है।

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15 साल की मैच्योरिटी के बाद भी जारी रख सकते हैं खाता

आधिकारिक तौर पर PPF खाते की मैच्योरिटी अवधि 15 साल होती है। लेकिन नियम के मुताबिक, निवेशक इसे 5-5 साल के ब्लॉक (Block) में जितनी बार चाहे आगे बढ़ा सकता है।

क्या है EEE कैटेगरी, जिससे बचता है पूरा टैक्स?

PPF को टैक्स की भाषा में EEE यानी Exempt-Exempt-Exempt का दर्जा प्राप्त है, जो इसे निवेश का राजा बनाता है:

  1. पहला Exempt: निवेश की जाने वाली राशि पर आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।

  2. दूसरा Exempt: इस फंड पर हर साल मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है।

  3. तीसरा Exempt: मैच्योरिटी की अवधि पूरी होने पर मिलने वाली पूरी रकम (मूलधन + ब्याज) पर ₹1 का भी टैक्स नहीं देना होता।

यदि आप भी अपने भविष्य को वित्तीय रूप से स्वतंत्र और सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो पीपीएफ आपके पोर्टफोलियो का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए।

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