Site icon Yashbharat.com

Post Office स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए अब आधार और पैन कार्ड जरूरी नहीं

38944 post office

Small Savings Scheme: भारत सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले के बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचचत योजना जैसी छोटी स्मॉल स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए होने वाली केवाईसी में अब Aadhaar और Pan देने होंगे। इससे पहले स्मॉल सेविंग योजनाओं में आधार कार्ड के बिना निवेश किया जा सकता था। हालांकि अब निवेशकों को आधार देना होगा। साथ ही एक लिमिट से अधिक रकम का निवेश करने पर पैन नंबर भी देना जरूरी है।

स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए नया नियम

केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सब्सक्राइबर्स को 30 सितंबर, 2023 तक आधार नंबर देना होगा। जिन लोगों ने अब तक पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस और अन्य छोटी बचत योजना में निवेश के लिए आधार नहीं दिया है। यदि कोई बिना आधार नंबर के किसी बचत योजना में निवेश करता है, तो छह महीने के अंदर आधार या आधार पंजीकरण नंबर देना होगा।

Exit mobile version