अमानक बीज का विक्रय करने पर दो बीज विक्रेताओं का विक्रय प्राधिकार निलंबन कलेक्टर के सख्त निर्देश, किसानों को अमानक खाद-बीज देने वाले विक्रेताओं को बख्शा नहीं जाएगा

अमानक बीज का विक्रय करने पर दो बीज विक्रेताओं का विक्रय प्राधिकार निलंबन कलेक्टर के सख्त निर्देश, किसानों को अमानक खाद-बीज देने वाले विक्रेताओं को बख्शा नहीं जाएग
कटनी (08 सितंबर) – किसानों को गुणवत्ता पूर्ण खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने सघन जांच अभियान चलाने और प्रयोगशाला में नमूनों की जांच करवा कर अमानक खाद-बीज विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में कार्यवाही का सिलसिला सतत् जारी है। कलेक्टर के आदेश के पालन में विकासखंड रीठी में अमानक बीज का विक्रय करने पर दो बीज विक्रेताओं का बीज विक्रय प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई दुकान से लिए गए धान के बीजों के नमूने प्रयोगशाला जांच में अमानक पाये जाने के बाद बीज गुण नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 15 के अंतर्गत की गई है।
कलेक्टर श्री यादव के निर्देश पर की गई इस कार्यवाही के संबंध में उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास और उर्वरक पंजीयन अधिकारी डॉ. आर एन पटेल ने बताया कि विकासखंड रीठी के मेसर्स प्रकाश कृषि केन्द्र (प्रो. सौम्या मिश्रा), रैपुरा को बीज विक्रय प्राधिकार 21 नवंबर 2024 को जारी किया गया था। जो 20 नवंबर 2029 तक वैध था। इसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इसी प्रकार मेसर्स अयांश बीज भंडार, रैपुरा को 3 अक्टूबर 2020 को विक्रय प्राधिकार प्रदान किया गया था। इसकी वैधता तिथि 2 अक्टूबर 2025 तक थी। इसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
नौ बीज विक्रेताओं का हुआ लायसेंस निलंबित
कलेक्टर श्री यादव के निर्देश पर जिले में चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 9 अमानक बीज विक्रेताओं के विक्रय प्राधिकार पत्र निलंबित किये जा चुके हैं।
दर्ज करायें एफआईआर
कलेक्टर श्री यादव ने उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, टैगिंग, मिस ब्रांडिंग, गुणवत्ताहीन उर्वरक बिक्री करने वाले और अवैध परिवहनकर्ताओं सहित इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर कराने जैसी कार्रवाई के भी सख्त निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने इस कार्य की निगरानी का दायित्व संबंधित एसडीएम और वहां के कृषि विभाग के अधिकारियों को सौंपा है। कलेक्टर श्री यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अन्नदाता, किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने वाले खाद-बीज विक्रेताओं को बख्शा नहीं जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।