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अब किसानो की होगी बल्ले बल्ले, किसानो का 2 लाख रूपये तक कर्ज माफ़, इन किसानो का कर्ज नहीं होगा माफ

अब किसानो की होगी बल्ले बल्ले, किसानो का 2 लाख रूपये तक कर्ज माफ़, इन किसानो का कर्ज नहीं होगा माफ  सरकार की ओर किसानों के खेती के काम को आसान बनाने के लिए उन्हें कई योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है। इतना ही नहीं किसानों को कृषि कार्य में आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम ब्याज ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड नाम से योजना चलाई जा रही है। इससे किसान जिला सहकारी बैंक व अधिसूचित प्राइवेट बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

अब किसानो की होगी बल्ले बल्ले, किसानो का 2 लाख रूपये तक कर्ज माफ़, इन किसानो का कर्ज नहीं होगा माफ 

राज्य के जिन लघु व सीमांत किसानों ने ऋण ले रखा है और वे किसी कारणवश ऋण का भुगतान नहीं कर पाए हैं उनके लिए प्रदेश सरकार की ओर से ऋण माफी योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। जिन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। राज्य के ऋणी किसान इस योजना में अपना नाम चेक कर सकते हैं। बता दें कि योजना के तहत समय-समय पर ऋण माफी योजना की लिस्ट जारी की जाती है। इस योजना के तहत ऋणी किसानों का 2 लाख रुपए तक का बैंक ऋण माफ किया जाएगा।

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राज्य के जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंक, व्यापारिक बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों या विभिन्न कार्यकारी सहकारी समितियों से ऋण लिया है उनका फसल ऋण और पुनर्गठित फसल ऋण माफ किया जाएगा। इसका लाभ राज्य के 29 जिलों के किसानों को मिलेगा। इसमें उन किसानों को भी कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा जो गन्ने व फलों के साथ पारंपरिक फसलों की खेती कर रहे हैं।

अब किसानो की होगी बल्ले बल्ले, किसानो का 2 लाख रूपये तक कर्ज माफ़, इन किसानो का कर्ज नहीं होगा माफ 

इस योजना के तहत उन किसानों को कर्ज माफ किया जाएगा जिन्होंने एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक सहकारी बैंक से ऋण लिया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए ऋण माफी योजना चलाई जा रही है जिसका नाम महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना है। इसके तहत किसानों का 2 लाख रुपए का ऋण माफ किया जा रहा है।

अब किसानो की होगी बल्ले बल्ले

राज्य के जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंक, व्यापारिक बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों या विभिन्न कार्यकारी सहकारी समितियों से ऋण लिया है उनका फसल ऋण और पुनर्गठित फसल ऋण माफ किया जाएगा। इसका लाभ राज्य के 29 जिलों के किसानों को मिलेगा। इसमें उन किसानों को भी कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा जो गन्ने व फलों के साथ पारंपरिक फसलों की खेती कर रहे हैं।

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इस योजना के तहत उन किसानों को कर्ज माफ किया जाएगा जिन्होंने एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक सहकारी बैंक से ऋण लिया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए ऋण माफी योजना चलाई जा रही है जिसका नाम महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना है। इसके तहत किसानों का 2 लाख रुपए का ऋण माफ किया जा रहा है।

किसानो का 2 लाख रूपये तक कर्ज माफ़

जो किसान महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनको अपने आधार नंबर को बैंक, विभिन्न कार्यकारी सहकारी समितियों के ऋण खाते से लिंक करना होगा। इसके लिए किसानों को अपने आधार नंबर को बैंक, विभिन्न कार्यकारी सहकारी समितियों के ऋण खाते से लिंक करना होगा। बैकों द्वारा आधार संख्या और ऋण खाता राशि के साथ सूचियां तैयार की जाएंगी और इसे नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा।

अब किसानो की होगी बल्ले बल्ले, किसानो का 2 लाख रूपये तक कर्ज माफ़, इन किसानो का कर्ज नहीं होगा माफ

इन सूचियों में किसान के ऋण खाते को निर्दिष्ट एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। किसानों को आधार कार्ड के साथ दिए गए विशिष्ट पहचान नंबर के साथ आपले सरकार सेवा केंद्र पर जाकर अपने आधार नंबर और राशि का सत्यापन करना होगा। सत्यापन के बाद यदि किसान द्वारा ऋण राशि स्वीकार कर ली जाती है तो ऋण माफी की राशि नियमानुसार ऋण खाते में जमा कर दी जाएगी।

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इन किसानों को नहीं मिलेगा कर्जमाफी योजना का लाभ These farmers will not get the benefit of loan waiver scheme

प्रदेश में चलाई जा रही महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना का लाभ छोटे व सीमांत किसानों को दिया जाएगा। जिन किसानों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, वे इस प्रकार से हैं वर्तमान और पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक और सांसद इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

  • केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारी जिनकी आय प्रति माह 25,000 रुपए से अधिक है। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल नहीं होंगे।
  • महाराष्ट्र सरकार से मान्यता प्राप्त उद्यमों के अधिकारी-कर्मचारी जिनका प्रतिमाह वेतन 25,000 रुपए से अधिक है। इसमें भी चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर सभी शामिल रहेंगे।
  • सहकारी चीनी कारखानों, कृषि उपज मंडी समिति, सहकारी दुग्ध संघ, शहरी सहकारी बैंकों, सहकारी सूत मिलों के निदेशक मंडल और इन संगठनों में 25,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन वाले अधिकारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • इसके अलावा 25,000 रुपए से ऊपर की पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, चाहे वे किसान ही क्यों न हो।
  • कृषि आय के अलावा अन्य आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है।

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