नया लेबर कानून लागू: अब नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर कंपनी सिर्फ 2 दिन में करेगी फुल एंड फाइनल भुगतान

नया लेबर कानून लागू: अब नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर कंपनी सिर्फ 2 दिन में करेगी फुल एंड फाइनल भुगतान

नया लेबर कानून लागू: अब नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर कंपनी सिर्फ 2 दिन में करेगी फुल एंड फाइनल भुगतान,  1 अप्रैल 2026 से देश में नया लेबर कानून लागू हो गया है, जो नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर कर्मचारियों के फुल एंड फाइनल (FnF) भुगतान को केवल दो कार्य दिवसों में सुनिश्चित करता है। पहले इसमें 40-45 दिन, कभी-कभी 90 दिन तक का लंबा इंतजार करना पड़ता था।

नया लेबर कानून लागू: अब नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर कंपनी सिर्फ 2 दिन में करेगी फुल एंड फाइनल भुगतान

इस नए नियम के तहत कर्मचारी चाहे खुद इस्तीफा दें या कंपनी से निकाले जाएं, उन्हें अंतिम वेतन, बचे हुए छुट्टियों का भुगतान, बोनस और इंसेंटिव, रिइम्बर्समेंट और विशेष परिस्थितियों में ग्रेच्युटी सहित सभी बकाया राशि दो दिन में मिलेगी।

कोड ऑन वेजेज, 2019 के तहत लाए गए इस बदलाव से कर्मचारियों को आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। अब कंपनियां फाइलिंग और कागजी कार्यवाही के बहाने भुगतान नहीं रोक सकेंगी।

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