144 संपत्तियों से स्टे हटवाने हाई कोर्ट जाएगा नगर निगम; 1,000+ आवासीय परिसरों में सीलिंग की तैयारी
भोपाल में देश का सबसे कड़ा कचरा कानून लागू: 100 से ज्यादा मेहमान बुलाए तो नगर निगम से लेनी होगी अनुमति, 4 डस्टबिन नहीं रखे तो 150% जुर्माना
144 संपत्तियों से स्टे हटवाने हाई कोर्ट जाएगा नगर निगम; 1,000+ आवासीय परिसरों में सीलिंग की तैयारी
हाई कोर्ट से स्टे हटवाने की तैयारी (144 मामले चिन्हित)
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भोपाल नगर निगम ने उन संपत्तियों की सूची तैयार की है, जिन पर अवैध निर्माण या व्यावसायिक इस्तेमाल के चलते कार्रवाई होनी थी, लेकिन मामला हाई कोर्ट में स्टे (Stay) या स्टेटस-को (Status-quo) के कारण अटका हुआ है:
सूची तैयार: निगम प्रशासन ने ऐसे 144 मामलों की विस्तृत सूची तैयार कर ली है।
लीगल एक्शन: इन सभी मामलों के अदालती आदेशों की विधिक समीक्षा की जाएगी और हाई कोर्ट में स्टे खारिज करवाने/हटवाने के लिए विशेष आवेदन (Applications) दायर किए जाएंगे।
100+ संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर, 1000+ होंगी सील
तोड़फोड़ की कार्रवाई: हाई कोर्ट से कानूनी अड़चन हटते ही 100 से अधिक अनधिकृत संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ (Demolition) की कार्रवाई की जाएगी।
व्यावसायिक इस्तेमाल पर सीलिंग: रिहायशी (आवासीय) क्षेत्रों में बिना अनुमति दुकान, ऑफिस या व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले 1,000 से अधिक संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी कर संपत्तियों को सील करने की बड़ी कार्रवाई की जाएगी।