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MPPSC आरक्षण मामले में लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार

जबलपुर, भोपाल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नियुक्ति परिणामों पर लगी रोक को हटाने से मप्र हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। पिछड़ा वर्ग अतिशय आरक्षण मामले में 27 फरवरी को अंतिम सुनवाई होगी।

राज्य शासन रोक हटाने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता एवं जहान्वी पंडित ने पैरवी की।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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