मध्यप्रदेश

MP: 5 टन से ज्यादा दाल का भंडारण नहीं कर सकेंगे फुटकर विक्रेता

images 6images 6भोपाल। प्रदेश सरकार ने दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अधिकतम भंडारण सीमा (स्टाक लिमिट) तय कर दी है। अब फुटकर विक्रेता पांच टन से अधिक दाल नहीं रख सकता है।

थोक व्यापारी के लिए यह सीमा पांच सौ टन रहेगी। वहीं, मिलर छह माह के उत्पादन या वार्षिक मिलिंग क्षमता का पचास फीसद ही भंडार रख सकेंगे। दालों के आयात पर यह प्रविधान लागू नहीं होंगे।

तुअर सहित अन्य दालों की कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अधिकतम भंडारण सीमा तय की है।
इसे देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने भी आवश्यक वस्तु व्यापारी (नियंत्रण) आदेश 2021 जारी किया है।
इसके दायरे में मूंग और डालर चना को छोड़कर सभी दालें (साबुत और छिलका रहित) आएंगी।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम