Thursday, April 30, 2026
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FEATUREDमध्यप्रदेश

LPG Gas गोदामों को शहर से दूर करने SDM करेंगे जांच

भोपाल। LPG Gas घनी आबादी में स्थित गैस गोदामों को शहर से दूर निर्जन स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए अब शहर की सभी गैस एजेंसियों के गोदामों की जांच शुरू की जाएगी। सभी तहसील और सर्किल के एसडीएम को अपने क्षेत्रों में स्थित गैस गोदामों की जांच करने के निर्देश कलेक्‍टर अविनाश लवानिया ने शनिवार को दे दिए है। उन्‍होंने एक सप्‍ताह के अंदर सभी गोदामों की जांच कर इसका प्रतिवेदन सौपने के लिए भी कहा है। सभी गैस एजेंसी के गोदाम की जांच पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अंतर्गत खाद्य, नापतोल तथा गैस कंपनी के विक्रय अधिकारियों के साथ की जाएगी। बता दें कि गैस एजेंसी संचालकों द्वारा गोदाम 15000 वर्गफीट में गैस गोदाम निर्मित करना तथा नियम के तहत गोदाम से एंट्री गेट की दूरी में 9 मीटर का खुला एरिया छोड़ने का नियम है। इतनी ही जमीन निर्जन स्थान पर चिहांकन के उपरांत राजस्व विभाग से लीज पर चाही गई है। यह भी जांच की जाना है कि नियमानुसार एरिया में गैस गोदाम निर्मित है या नहीं।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम