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LIVE / अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अदालत को धर्म और श्रद्धालुओं की आस्था को स्वीकार करना चाहिए

अयोध्या/नई दिल्ली. अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ शनिवार को सुबह 10:30 बजे फैसला पढ़ना शुरू किया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शिया वक्फ बोर्ड द्वारा 1946 में फैजाबाद कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक 40 दिन तक हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
संविधान पीठ का फैसला

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा- मीर बकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई। धर्मशास्त्र में प्रवेश करना अदालत के लिए उचित नहीं होगा।

सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा- बाबरी मस्जिद मीर बकी ने बनाई थी। कोर्ट के लिए यह अव्यावहारिक होगा कि वह धर्मशास्त्र के क्षेत्र में दखल दे।

चीफ जस्टिस ने कहा- हम सर्वसम्मति से फैसला सुना रहे हैं। इस अदालत को धर्म और श्रद्धालुओं की आस्था को स्वीकार करना चाहिए। अदालत को संतुलन बनाए रखना चाहिए।

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