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केजरीवाल को नहीं मिली कोई राहत, न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित आबकारी मामले में घोटाले के आरोप के चलते गिरफ्तार किया था. जिसके बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है. सीएम अरविंद केजरीवाल देश में लोकसभा चुनाव के चलते 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे. जिसके बाद उन्हें फिर जेल जाना पड़ा था

राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. दरअसल, इस मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसको राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया है, अब 3 जुलाई तक सीएम केजरीवाल जेल में रहेंगे.

ASG ने क्या कहा

कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश ASG (ADDITIONAL SOLICITOR GENERAL) एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को CBI मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है, यह ED का मामला है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है. ASG ने एक फैसला पढ़ते हुए कहा कि अनुसूचित अपराध में आरोपी होने की जरूरत नहीं है. वह अभी भी PMLA के तहत आरोपी हो सकता है. CBI का मामला है कि अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत मांगी, उन्होंने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी. ASG ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए फंड मांगा

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