कटनी( विवेक शुक्ला)। करीब ५२ दिनों बाद शहर अनलॉक होने जा रहा है। शहर के बाजार एक बार फिर गुलजार नजर आएंगे। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने अनलॉक की गाइड लाइन जारी के दी है। जारी किए गए आदेश के मुताबिक बाजार सुबह से लेकर रात तक खुल सकेंगे लेकिन इस दौरान नियमों का पालन करना होगा। प्रत्येक रविवार को जनता कफ्र्यू रहेगा, जो शनिवार की रात १० बजे से लेकर सोमवार की सुबह ६ बजे तक रहेगा। इसके अलावा रोज रात १० बजे से सुबह ६ बजे तक कफ्र्यू लागू रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला प्रियंक मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ की धारा १४४ मे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुये संपूर्ण कटनी जिले मे १ जून को प्रात: ६ बजे से आगामी आदेश तक के लिये यह आदेश जारी किये हैं।
इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, हॉट बाजार आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है। कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान पर प्रतिबंध रहेगा। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट ऑडिटोरियम, सभागृह, सभी धार्मिक, पूजा स्थल पर एक समय में ४ से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय १०० प्रतिशत अधिकारियों एवं ५० प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएंगें।
अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का विनिश्चय हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया जाता है। अधिकतम १० लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम २० लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इसके अलावा किसी भी स्थान पर ६ से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
इन पर नही रहेगा प्रतिबंध
समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों श्रमिकों को वैद्य आई डी कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्मा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगें। केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल, सब्जियां, मीट, मटन की दुकान, पोल्ट्री फार्मए डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी। पैटोल, डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे। सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी। बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगें। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी। बैंक, इन्श्योरेंस, एनबीएफसीएस से जुडे संस्थानों के एमपीआईएस, कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति है। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी।
बसों में ५० प्रतिशत यात्रियों के साथ आवगमन में मिली छूट
सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-१९ के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी। निजी बसों में उक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत रहेगी। निजी बसों में कोविड-१९ दिशा निर्देशों के अनुसार २ गज की दूरी का अनुपालन हेतु ५० प्रतिशत की क्षमता पर एक सीट छोडकर व्यवस्था के अंतर्गत संचालन करना होगा। निजी बसों में थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था होना आवश्यक है। सभी यात्रियों की थर्मल स्केनिंग की जायेगी। मास्क, सैनेटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में डायवर तथा दो पैसेंजरों को मजिस्ट्रेट मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। सम्पूर्ण प्रदेश में ई कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये जारी हुए निर्देश
येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-१९ महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे। जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेवर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगें। थोक सब्जियां, फल, फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेगें। नगरीय क्षेत्र में थोक सब्जियां, फल, फूल के बाजार के लिये स्थान जिला प्रशासन द्वारा नियत किया जायेगा। इन वस्तुओ की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेक्टर की दुकाने तथा अन्य प्रयोजनों की दुकाने भी खुल सकेगी। जिले के नगरीय क्षेत्र में पॉजिटिविटी दर ५ प्रतिशत से कम है। शामन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार कुल खुल सकने वाली दुकाने ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्वाध रहेगा।
अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी/अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाउस हेल्प, मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
फायर बिग्रेड, टेली कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाए, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल, सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी। हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बन्धित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी। समस्त निजी कार्यालय कुल कर्मचारियों में से १०० प्रतिशत उपस्थिति अनुसार खुल सकेंगे। समस्त मिबिल निर्माण कार्य कोविड-१९ प्रोटोकोल का पालन करते हुये कार्य किए जा सकेंगे। समस्त रेस्टारेंट एवं भोजनालय कुल केपेसिटी के ५० प्रतिशत की उपस्थिति के लिये खुल सकेंगे। समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल आगुन्तकों के लिये खुल सकेंगे। लॉज, होटल रिसोर्ट के रेस्टारेंट में बैठने जस्ट की कैपेसिटी के ५० प्रतिशत की उपस्थिति के लिये खुल सकेंगे।
