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Katni : एक महिला सहित तीन को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग बच्चियों से देह व्यापार कराने के मामले में विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला
कटनी। नाबालिग बच्चियों का अपहरण कर उन्हे बेचने और उनसे देह व्यापार कराने के मामले में तीन आरोपियों को विशेष न्यायालय पाक्सो द्वारा दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

इसके अलावा आरोपियों पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा द्वारा बताया गया कि 16 वर्ष की नाबालिग बच्ची जो कक्षा 9वीं में पढ़ती थी और अपनी मां के साथ पुरानी बस्ती के मकान में रहती थी। जब पीड़िता अपनी सहेली के घर से वापस आ रही थी तो आरोपी राकेश नायक मिला और उसे बहला फुसलाकर ले गया। बाद में दुर्गा चौक में अन्य आरोपी रानी उर्फ सुनीता तिवारी व सोनू उर्फ हरिनारायण मिले। जहां रानी ने पीड़िता को बरगलाकर जयपुर चलने के लिए कहा।

जयपुर में नौकरी लगवाए जाने का झांसा देकर पीड़िता के साथ जयपुर की होटल में कई बार दुष्कर्म किया गया। इसके बाद में आरोपी मुकेश अपने गांव ले गया और उसे बंदी बनाकर रख लिया। पीड़िता किसी तरह से अपने घर फोन लगाई। जिसके बाद पीड़िता को पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया गया। पीड़िता को जहां रोका गया था वहां से अन्य लड़कियों के फोटोग्राफ भी मिले थे। जिसके बाद देह व्यापार का खुलासा हुआ था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस द्वारा चालान न्यायालय पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी राकेश नायक, रानी उर्फ सुनीता तिवारी, सोनू उर्फ हरिनारायण को 10-10 वर्ष और 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा द्वारा पैरवी की गई। मामले का एक अन्य आरोपी शंभू जायसवाल की विचारण के दौरान मौत हो गई है जबकि शेष तीन आरोपी श्रवण दीक्षित, मोहन कुमावत एवं मुकेश अभी भी फरार हैं, जिनके विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में चलता रहेगा।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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