Jabalpur: हाई कोर्ट ने निगमायुक्त के आदेश को चुनौती पर मांगा जवाब

Jabalpur: हाई कोर्ट ने निगमायुक्त के आदेश को चुनौती पर जवाब मांग । हाई कोर्ट के न्यायमूिर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने आयुक्त, नगर निगम के आदेश को चुनौती संबंधी याचिका पर जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, नगरीय प्रशासन विभाग व निगमायुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं।
तृतीय क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया गया
याचिकाकर्ता राजेन्द्र भवन, अमहिया रीवा निवासी अरुण कमार सिंह की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह, पदमावती जायसवाल व भूमिका सोनी ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 15 फरवरी, 1982 को सहायक यंत्री के पद पर की गई थी। 16 सितंबर, 2014 को प्रथम व द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया गया। 21 जनवरी, 2015 को सहायक यंत्री पद से कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति दी गई। 28 फरवरी, 2018 को 36 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करते हुए याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो गया। किंतु उसे तृतीय क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। लिहाजा, नगर निगम आयुक्त को अभ्यावेदन दिया गया।
जब कोई असर नहीं हुआ तो
हाई कोर्ट मेें याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने 20 जून, 2023 को आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि 90 दिन के भीतर अभ्यावेदन का निराकरण करें। हाई कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम आयुक्त, सिंगरौली ने 15 अक्टूबर, 2023 को याचिकाकर्ता को एक जुलाई, 2014 से तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने का आदेश पारित किया।
साथ ही आदेश में यह उल्लेख भी कर दिया कि एक जुलाई, 2014 से तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई है। वास्तविक लाभ आदेश जारी होने के बाद 18 सितंबर, 2019 के बाद देय होने से किसी भी प्रकार का एरियर्स भुगतान नहीं किया जाएगा। लिहाजा, वेतन निर्धारण के लिए उसकी गणना एक जुलाई, 2014 से आदेश तिथि तक का बकाया ब्याज सहित भुगतान किए जाने की मांग के साथ याचिका दायर की गई।







