जबलपुर, आशीष शुक्ला। खजरी खिरिया बायपास चौराहे के पास अमर कृषि फार्म में नकली उर्वरक एवं नकली कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री संचालित करने वाले बीटी कम्पाउंड गढा निवासी मनीष खत्री, भाई महेश खत्री एवं पांच अन्य के विरुद्ध माढ़ोताल थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 417 एवं 420, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 तथा उर्वरक(नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7,12,13 एवं 19 के तहत एफआईआर दर्ज । एफआईआर किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की ओर से वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी पनागर श्रीमती रश्मि परसाई द्वारा दर्ज कराई गई है ।
मनीष और महेश खत्री के साथ जिन अन्य पांच व्यक्तियों पर एफ आई आर दर्ज कराई गई है उनमें राजा ठाकुर पिता गोवर्धन ठाकुर एवं अमर ठाकुर पिता परम ठाकुर निवासी बेलखाडू कटंगी, नरेश सिंह एवं राकेश ठाकुर पिता जगत सिंह ठाकुर निवासी बेलखेड़ा हरदुआ कटंगी तथा दिनेश सिंह पिता बेडिलाल निवासी बेलखाडू रामबाग कटंगी शामिल हैं । ये पाँचो नकली उर्वरक और नकली कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री के कर्मचारी हैं ।
ज्ञात हो कि कल सोमवार की शाम क्राइम ब्रांच की सूचना पर प्रशासन एवं पुलिस की टीम द्वारा खजरी खिरिया बायपास चौराहा स्थित अमर कृषि फार्म के गोदाम पर सयुंक्त कार्यवाही कर बड़ी मात्रा में नकली उर्वरक एवं कीटनाशक के साथ ही नामी कम्पनियों के रैपर तथा नकली खाद एवं कीटनाशक बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री, मार्बल पाउडर, राशन का नमक, मार्बल के कण, कोयला, कलर, कैमिकल का मिश्रण, बड़ी कम्पनियों की थैलियां, पैंकिंग का सामान, ड्रम एवं बाल्टी आदि को जप्त किया गया था ।








