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पति अपनी पत्नी को मोबाइल फोन या बैंक खातों के पासवर्ड साझा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता-CG हाई कोर्ट

बिलासपुर: पति अपनी पत्नी को उसकी निजी जानकारी, संचार माध्यमों, मोबाइल फोन या बैंक खातों के पासवर्ड साझा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ऐसा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, जो परिस्थितियों के अनुसार घरेलू हिंसा की श्रेणी में भी आ सकता यह फैसला CG हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की एकलपीठ ने उस मामले में सुनाया, जिसमें पति ने पत्नी की काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) मांगते हुए उसे चरित्रहीन ठहराने की कोशिश की थी।

पति अपनी पत्नी को मोबाइल फोन या बैंक खातों के पासवर्ड साझा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता-CG हाई कोर्ट

यह है पूरा मामला

याचिकाकर्ता पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(आइ-ए) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका फैमिली कोर्ट में दायर की थी। सुनवाई के दौरान पति ने दुर्ग के एसएसपी के पास आवेदन देकर पत्नी की काल डिटेल्स मांगीं और एक समान मांग फैमिली कोर्ट में भी की गई, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया।

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पति ने पत्नी पर बहनोई से अवैध संबंध का संदेह जताया, लेकिन यह नहीं बताया कि कॉल डिटेल्स कैसे उनके आरोपों को साबित करेंगी। फैमिली कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

हाई कोर्ट ने यह कहा

हाई कोर्ट ने कहा कि जब तलाक क्रूरता के आधार पर मांगा गया है, न कि व्यभिचार के आधार पर, तो कॉल डिटेल्स जैसी गोपनीय जानकारी की मांग संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित निजता के अधिकार का उल्लंघन मानी जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि, विवाह का मतलब यह नहीं कि पति को स्वचालित रूप से पत्नी की हर निजी जानकारी पर अधिकार मिल जाता है महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया न्यायालय ने के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार (2017), पियूसीएल बनाम भारत सरकार (1996) और मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड (1998) जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि निजता का अधिकार व्यक्ति की यौन पहचान, वैवाहिक संबंधों की गरिमा और अंतरंगता को भी सुरक्षित करता है।

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