Site icon Yashbharat.com

डेटा एंट्री भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: विज्ञापन रद्द, सभी नियुक्तियां निरस्त

Supreme Court sets out object and purpose of Order VII Rule 11 of the Code of Civil Procedure1908

डेटा एंट्री भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: विज्ञापन रद्द, सभी नियुक्तियां निरस्त। Madhya Pradesh High Court की Gwalior खंडपीठ ने शिवपुरी में हुई डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता पाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है।

डेटा एंट्री भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: विज्ञापन रद्द, सभी नियुक्तियां निरस्त

न्यायमूर्ति Anand Singh Bahrawat की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता योगेश कुमार कुशवाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए 26 सितंबर 2014 को जारी भर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया। साथ ही, उसके आधार पर की गई सभी नियुक्तियों को भी निरस्त करने का आदेश दिया गया है। 

क्या थी याचिका में दलील?

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता Jai Prakash Kushwah ने कोर्ट को बताया कि:

भर्ती विज्ञापन 11 सितंबर 2014 के सरकारी आदेश के आधार पर जारी किया गया था
जबकि प्रक्रिया 14 जुलाई 2011 के लोक सेवा प्रबंधन विभाग के सर्कुलर के अनुसार होनी थी
सर्कुलर में केवल स्नातक योग्यता और मेरिट के आधार पर चयन का प्रावधान था

लेकिन शिवपुरी प्रशासन ने:

न्यूनतम 60% अंक की अनिवार्यता जोड़ दी

विषय से जुड़ी शर्तों का सही पालन नहीं किया

जिसके चलते कई योग्य उम्मीदवार आवेदन करने से वंचित रह गए। दमदार हेडिंग विकल्प

  1. “MP हाई कोर्ट का बड़ा झटका: डेटा एंट्री भर्ती रद्द, सभी नियुक्तियां खत्म”
  2. “नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, हाई कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की निरस्त”
  3. “60% की शर्त बनी वजह, कोर्ट ने रद्द की पूरी भर्ती”
  4. “शिवपुरी भर्ती घोटाले पर बड़ा फैसला, नियुक्तियां खत्म”
  5. “हाई कोर्ट सख्त: गलत तरीके से हुई भर्ती पर लगा ब्रेक”

अगर चाहो तो मैं इस खबर का भी हाई-इम्पैक्ट न्यूज़ पोस्टर बना दूं 🔥📸

Exit mobile version