GST New Rules: कारोबारियों और दुकानदारों के लिए जीएसटी नियमों में बड़ी सख्ती, e-Invoice और e-Way Bill में लागू हुआ नया नियम
GST New Rules: कारोबारियों और दुकानदारों के लिए जीएसटी नियमों में बड़ी सख्ती, e-Invoice और e-Way Bill में लागू हुआ नया नियम
GST New Rules: कारोबारियों और दुकानदारों के लिए जीएसटी नियमों में बड़ी सख्ती, e-Invoice और e-Way Bill में लागू हुआ नया नियम
नई दिल्ली: व्यापारियों और दुकानदारों के लिए जीएसटी (GST) प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। माल के परिवहन और बिलिंग को लेकर जीएसटी ई-इनवॉइस (e-Invoice) और ई-वे बिल (e-Way Bill) सिस्टम के नियमों को और सख्त कर दिया गया है। नए नियमानुसार, अब ‘बिल-टू-शिप-टू’ (Bill-To Ship-To) ट्रांजैक्शन के तहत माल भेजते समय ‘शिप-टू जीएसटीआईएन’ (Ship-To GSTIN) की सटीक जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा।
टैक्स चोरी पर कसेगा शिकंजा
इस नए बदलाव से व्यापारिक लेन-देन में होने वाली गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी:
तत्काल वेरिफिकेशन: ‘शिप-टू जीएसटीआईएन’ दर्ज अनिवार्य होने से राज्य कोड और जीएसटी नंबर का तुरंत ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सकेगा।
पारदर्शिता में सुधार: माल जिस स्थान पर भेजा जा रहा है, उसकी सटीक लोकेशन और संबंधित व्यापारी की जानकारी पोर्टल पर तुरंत दर्ज होगी, जिससे टैक्स चोरी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।
ई-वे बिल पोर्टल पर बदलाव: जीएसटी सिस्टम में नए वैलिडेशन जोड़ दिए गए हैं ताकि बिना सही जीएसटी नंबर दर्ज किए ई-वे बिल जनरेट न हो सके।
दुकानदारों और व्यापारियों को क्या करना होगा?
अब से व्यापारियों और जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर्स को माल भेजने से पहले प्राप्तकर्ता (Recipient) और माल प्राप्त करने वाले स्थान (Ship-To Location) के जीएसटी नंबर की दोबारा जांच करनी होगी। गलत या अधूरा विवरण दर्ज करने पर ई-वे बिल रिजेक्ट हो सकता है और माल परिवहन के दौरान जब्ती जैसी कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। GST New Rules: कारोबारियों और दुकानदारों के लिए जीएसटी नियमों में बड़ी सख्ती, e-Invoice और e-Way Bill में लागू हुआ नया नियम