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EPFO Big Announcement: जन्मतिथि प्रूफ के लिए आधार कार्ड की मान्यता समाप्त, PF अकाउंट में करेक्शन के लिए यह नियम किया लागू

EPFO Big Announcement: जन्मतिथि प्रूफ के लिए आधार कार्ड की मान्यता समाप्त, PF अकाउंट में करेक्शन के लिए यह नियम किया लागू

EPFO Big Announcement: जन्मतिथि प्रूफ के लिए आधार कार्ड की मान्यता समाप्त, PF अकाउंट में करेक्शन के लिए यह नियम लागू किया।

कर्मचारी भविष्य संगठन (EPFO) ने बड़ा फैसला किया है. अब प्रोविडेंट फंड अकाउंट में करेक्शन के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, ये अपडेट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के मामले में किया गया है।

EPFO के मुताबिक, डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या करेक्ट करने के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) का इस्तेमाल अब खत्म कर दिया गया है. ईपीएफओ (EPFO) ने इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से बाहर कर दिया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) ने इसे लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है।

EPFO के सर्कुलर में क्या है?

श्रम मंत्रालय के ऑटोनॉमस बॉडी EPFO ने Aadhaar removal को लेकर सर्कुलर जारी किया है. ये सर्कुलर 16 जनवरी को जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि अगर कोई अकाउंटहोल्डर अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या मॉडिफाई करना चाहता है तो उसके लिए आधार अब एक मान्य डॉक्युमेंट नहीं होगा. इसके इस्तेमाल की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है. यूआईडीएआई (UIDAI) से एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि डेट ऑफ बर्थ में बदलाव के लिए आधार मान्य नहीं होगा. इसे लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट से हटा दिया जाए. इसके बाद EPFO ने आधार को लिस्ट से हटाने का फैसला लिया.

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