31 मार्च की डेडलाइन! आज ही निपटाएं ये 6 जरूरी काम, वरना देना पड़ सकता है टैक्स और पेनल्टी
31 मार्च की डेडलाइन! आज ही निपटाएं ये 6 जरूरी काम, वरना देना पड़ सकता है टैक्स और पेनल्टी
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31 मार्च की डेडलाइन! आज ही निपटाएं ये 6 जरूरी काम, वरना देना पड़ सकता है टैक्स और पेनल्टी
वित्त वर्ष 2025-26 आज यानी 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से जुड़े कुछ बेहद जरूरी काम हैं, जिन्हें आज ही पूरा करना जरूरी है। अगर इन डेडलाइन को मिस कर दिया, तो बाद में टैक्स, ब्याज और पेनल्टी के रूप में नुकसान उठाना पड़ सकता है।
1. एडवांस टैक्स का हिसाब करें
अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज्यादा है, तो एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है। समय पर भुगतान न करने पर ब्याज देना पड़ सकता है। इसलिए तुरंत कैलकुलेशन करें और बकाया टैक्स जमा करें।
2. टैक्स बचाने का आखिरी मौका
पुराने टैक्स सिस्टम में हैं तो अभी भी बचत का मौका है।
इन स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं:
PPF
ELSS
लाइफ इंश्योरेंस
NSC
टैक्स सेविंग FD
NPS (अतिरिक्त लाभ)
साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स छूट मिलती है।
3. नौकरी बदली है तो ये काम जरूर करें
अगर आपने साल में नौकरी बदली है, तो नई कंपनी को पुरानी सैलरी की जानकारी दें।
ऐसा न करने पर ITR भरते समय ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है।
4. PPF और सुकन्या खाता एक्टिव रखें
PPF या सुकन्या समृद्धि खाते में हर साल न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी है।
वरना खाता निष्क्रिय हो सकता है और दोबारा चालू कराने पर चार्ज देना पड़ेगा।
5. MSME पेमेंट समय पर करें
बिजनेस करने वालों के लिए जरूरी—
अगर MSME को समय पर भुगतान नहीं किया, तो उस खर्च पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
इससे टैक्स बढ़ सकता है।
6. कैपिटल गेन-लॉस का हिसाब रखें
अपने शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश का हिसाब जरूर करें।
नुकसान को मुनाफे से एडजस्ट कर टैक्स बचाया जा सकता है।