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10 Nov 2024, Sun

आईटीआर को समझो: आपने तो फाइलिंग में नहीं कर दी ऐसी गलती, तो जल्‍दी सुधार लो

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आईटीआर को समझो: आपने तो फाइलिंग में नहीं कर दी ऐसी गलती, तो जल्‍दी सुधार लो। आईटीआर फॉर्म भरते वक्त अपने इनकम के बारे में सही जानकारी देनी होती है. अगर आप एक रुपए का भी गलत डेटा देते हैं तो नोटिस आ जाता है. इसलिए डिटेल सही देना होता है. अगर नौकरी के अलावा अलग से कमाई हो रही है तो उसकी जानकारी भी देनी चाहिए. साथ में अगर आपका टीडीएस कटा है तो उसकी सही जानकारी ही आईटीआर में दें. वरना नोटिस आ जाएगा।

 

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से नोटिस आया

इस समय कई ऐसे टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के रिजेक्ट होने की समस्या का सामना कर रहे हैं. जबकि कुछ आईटी डिपार्टमेंट की तरह से आए नोटिस की वजह से परेशान है. अगर आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से नोटिस आया है तो आपको ये खबर पढ़ लेनी चाहिए. इसमें हम आपको उन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं.

अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं. अगर आप गलत फॉर्म का चुनाव करते हैं तब भी आपको नोटिस आ सकता है या फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. इसलिए चलिए पहले यह जान लेते हैं कि कौन सा फॉर्म किसके लिए जरूरी है.

ITR-1: ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो सैलरीड पर्सन है, उनकी एक संपत्ति है और अन्य स्रोतों (ब्याज, आदि) से 50 लाख रुपए तक की आय रखते हैं.
ITR-2: ऐसे व्यक्ति और HUF जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं है वे इस फॉर्म का चुनाव करेंगे.
ITR-3: जिनकी आय किसी मालिकाना व्यवसाय या पेशे से आती है, ऐसे लोगों और HUF के लिए आईटीआर 3 दाखिल करते हैं.
ITR-4: व्यवसाय या पेशे से अनुमानित आय के लिए इस फॉर्म का चुनाव किया जाता है.

फाइल करते वक्त रखें इसका ध्यान

आईटीआर फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स के पास सभी जरूरी दस्तावेज होने जरूरी है. इसमें सबसे खास है फॉर्म 16. यह आपके नियोक्ता या कंपनी की ओर से जारी किया जाता है, इसमें आपके वेतन और काटे गए टैक्स का विवरण होता है. इसके अलावा पैन कार्ड भी जरूरी होता है, इसके बिना आप आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते हैं. ब्याज आय और अन्य वित्तीय लेनदेन का हिसाब रखने के लिए बैंक स्टेटमेंट का होना भी जरूरी है. इसके अलावा टैक्स बचाने के लिए निवेश से संबंधित दस्तावेज़ जैसे पीपीएफ, एनएससी, ईएलएसएस के कागज अपने पास रखें. अन्य आय स्रोतों से हुई कमाई पर टैक्स कटौती के प्रमाण के तौर पर टीडीएस प्रमाणपत्र साथ रखें. आईटीआर भरने में फॉर्म 26एएस भी बेहद जरूरी है. यह वार्षिक कर विवरण है जो आपकी ओर से किए गए टैक्स भुगतान और कटौती को दर्शाता है. यह फॉर्म आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध होता है जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है.

 

By Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम