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कटनी में पेयजल संकट: कलेक्टर ने समस्त जिले को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित

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कटनी में पेयजल संकट: कलेक्टर ने समस्त जिले को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित, कटनी के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष तिवारी ने जिले के सभी विकासखण्डों और नगरीय क्षेत्रों को 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिए पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। यह कदम ग्रीष्मकाल में भूजल स्तर में गिरावट और निजी नलकूप खनन में वृद्धि के मद्देनजर उठाया गया।

कटनी में पेयजल संकट: कलेक्टर ने समस्त जिले को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित

 नियम और पाबंदियां

कलेक्टर के आदेश के अनुसार:कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति किसी सरकारी भूमि पर स्थित पेयजल स्रोतों का उपयोग नहीं कर सकेगा।केवल घरेलू प्रयोजन के लिए नहरों का जल इस्तेमाल किया जा सकेगा।जिले के सभी नदियाँ, नाले, स्टापडैम, सार्वजनिक कुएँ और अन्य पेयजल स्रोत सुरक्षित कर दिए गए हैं।

जनहित में कदम

यह निर्णय म.प्र. पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 और संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 3 के तहत लिया गया है। आदेश का उद्देश्य पेयजल संकट के दौरान जल का संरक्षण और सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करना है।

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