CM Awasiya Bhu Adhikar Yojana: अब घर बनाने के लिए मिलेगी मुफ्त जमीन, ऐसे करें आवेदन इस योजना के अंतर्गत, पात्र लोगों को आवासीय प्लॉट भी प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबेडकर महाकुंभ में भाषण देते हुए पंच क्रांति की बात की। उन्होंने इस योजना के बारे में भी बताया और पहली क्रांति के रूप में शिक्षा, दूसरी क्रांति के रूप में रोजगार, तीसरी क्रांति के रूप में जमीन, चौथी क्रांति के रूप में महिला सशक्तिकरण और पांचवी क्रांति।
जरूरतमंद लोगों को मुफ्त जमीन प्रदान की जाएगी
मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना शहरी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों सहित अन्य लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना भी है। इस योजना के तहत, गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त जमीन प्रदान की जाएगी जो कि मकान बनाने के लिए उपयुक्त होगी। आवेदनों को आमंत्रित किया गया है और यह योजना मध्य प्रदेश में लागू हो रही है।
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इस योजना के अंतर्गत, पात्र लोगों को आवासीय प्लॉट भी प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबेडकर महाकुंभ में भाषण देते हुए पंच क्रांति की बात की। उन्होंने इस योजना के बारे में भी बताया और पहली क्रांति के रूप में शिक्षा, दूसरी क्रांति के रूप में रोजगार, तीसरी क्रांति के रूप में जमीन, चौथी क्रांति के रूप में महिला सशक्तिकरण और पांचवी क्रांति के हमारी सुरक्षा और सम्मान की क्रांति का उल्लेख किया है।
यह है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं
मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना शहरी कहा गया है, रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। बिना भोजन, बिना कपड़ा और बिना मकान कोई भी व्यक्ति एक सामान्य स्तर का रहन-सहन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें गरीब लोगों को आवास देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में राज्य सरकारें भूमिहीन लोगों को आवास बनाने के लिए जमीन अलॉट करती हैं ताकि ज्यादातर लोग अपने मकान में एक सामान्य जीवन गुजार सकें। एमपी आवासीय भू अधिकार योजना ऐसी ही एक योजना है, जिसके तहत आवासहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन दी जाती है।
आवासहीन परिवारों को कितना मिलेगा लाभ योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ की सीमा तय
मध्यप्रदेश में आवासीय प्लॉट वितरित करने हेतु योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ की सीमा तय की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ग मीटर जमीन का क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। जो भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करेंगे और लाभ लेंगे उन्हें 60 वर्ग मीटर जमीन मिलेगी। भू-अधिकार मध्य प्रदेश,भू-अधिकार मध्य प्रदेश, भू-अधिकार मध्य प्रदेश,भू-अधिकार मध्य प्रदेश ऑनलाइन, भू-अधिकार मध्य प्रदेश ऑनलाइन
किन्हें मिलेगा लाभ (पात्रता / योग्यता शर्तें)
मध्यप्रदेश के ऐसे स्थाई निवासी को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास अपना खुद का मकान या मकान के लिए जमीन नहीं है। साथ ही इस योजना के तहत मिलने वाली जमीन पर मकान निर्माण के लिए बैंक से वित्तीय सहायता या ऋण भी मिल जाएगा। इससे राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
इन्हे नहीं मिलेगा लाभ
यदि आवेदक के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए, कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। अन्यथा आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा और उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना शहरी,मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना शहरी
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
भू अधिकार योजना आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं:
आवेदक कीव्यक्तिगत पहचान प्रमाणित करने वाला दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि।
पूर्ण विवरण और संपर्क जानकारी प्रदान करने वाला दस्तावेज।
आय की प्रमाणित प्रति जैसे कि आयकर रिटर्न, वेतन पर्चा, आय प्रमाण पत्र आदि।
जमीन के संबंध में दस्तावेज जैसे कि खसरा नंबर, खतौनी, जमाबंदी, नक्शा प्रति आदि।
बैंक खाता विवरण प्रदान करने वाला दस्तावेज।
फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति।
शौचालय और जल संरचना से संबंधित दस्तावेज जैसे कि शौचालय निर्माण प्रमाण पत्र, जल संरचना निर्माण प्रमाण पत्र आदि। यह दस्तावेज आपके भू अधिकार योजना आवेदन को पूरा करने में मदद करेंगे।
