अतीक के बेटे आबान के जनाजे में शामिल होंगे भाई अली और उमर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी पैरोल; मीडिया से बात करने पर रोक

Atiq Ahmad Sons Parole Update: छोटे भाई आबान के जनाजे में शामिल होंगे अली और उमर; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की पैरोल, मीडिया बैन की शर्त

अतीक के बेटे आबान के जनाजे में शामिल होंगे भाई अली और उमर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी पैरोल; मीडिया से बात करने पर रोक

प्रयागराज : झांसी-कानपुर हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में मारे गए माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद के अंतिम संस्कार (जनाजे) को लेकर बड़ा अदालती आदेश सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग-अलग जेलों में बंद अतीक के दो बड़े बेटों—मोहम्मद उमर और अली अहमद की पैरोल अर्जी मंजूर कर ली है।

अदालत से राहत मिलने के बाद अब दोनों भाई अपने छोटे भाई आबान के जनाजे में शामिल हो सकेंगे और उसे अंतिम विदाई दे सकेंगे।

 हाईकोर्ट की सख्त शर्त: मीडिया से बातचीत पर पूरी तरह पाबंदी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों भाइयों को पैरोल देते हुए कुछ कड़े दिशा-निर्देश और शर्तें भी लागू की हैं:

 झांसी में कैसे हुआ था दर्दनाक हादसा?

गौरतलब है कि बीते गुरुवार को झांसी जिले के पूंछ थाना क्षेत्र में झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी:

  1. हादसे की वजह: अतीक का बेटा आबान अपने दोस्तों के साथ एसयूवी (SUV) कार से झांसी जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने जा रहा था। कार की रफ्तार बेहद तेज होने के कारण वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई।

  2. 2 की मौत, 3 घायल: हादसे में आबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार तीन अन्य दोस्त—मोहम्मद जावेद, आजम और उमर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

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