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Bagheshwar Dham: फेसबुक, यू-ट्यूब, ट्विटर पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टों को हटाने की मांग, कोर्ट ने दिए निर्देश

Bagheshwar Dham: हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए इंटरनेट मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे फेसबुक, यू-ट्यूब, और ट्विटर को निर्देश दिया था कि बागेश्वरधाम (Bagheshwar Dham) के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री (Dheerendra krishna shastri) के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां तत्काल हटाई जाएं। इस निर्देश का पालन नहीं होने पर, अवमानना याचिका दायर की गई। न्यायमूर्ति राजमोहन सिंह की एकलपीठ ने जिम्मेदार अधिकारियों को तलब करने का आदेश दिया है। इसके परिणामस्वरूप, कई मीडिया और सोशल मीडिया संस्थानों को समन भेजा गया है। Bagheshwar Dham:

यह सूचना उन मामलों पर आधारित है जिनमें आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dheerendra krishna shastri) के खिलाफ पूर्व विधायक आरडी प्रजापति और अन्यों ने इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया था। यह मामला हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया था। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग, न्यूज चैनल्स, और सोशल मीडिया संस्थानों के चीफ एडिटरों को नोटिस जारी कर मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने इसमें आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने इस पर पूर्व विधायक आरडी प्रजापति को भी शिकायत दर्ज करने का आधिकारिक नोटिस जारी किया है। Bagheshwar Dham:

आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dheerendra krishna shastri) बागेश्वर धाम (Bagheshwar Dham) के पीठाधीश्वर हैं और उन्हें सनातन धर्म के पूजनीय संत माना जाता है। इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रजापति ने आचार्य शास्त्री (Dheerendra krishna shastri) की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट और खबरें प्रकाशित-प्रसारित की हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस पर ठोस सबूत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि प्रजापति ने केवल आचार्य की विलक्षणता को बिगाड़ने के उद्देश्य से ऐसा किया है। इस आपत्तिजनक कार्रवाई के संबंध में संबंधित अधिकारियों को शिकायतें की गई हैं और इंटरनेट मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। Bagheshwar Dham:

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