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Article 35A पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 27अगस्त तक टली

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 35ए पर आज टाल दी गई है। अब इस मसले पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

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उल्लेखनीय है कि इस अनुच्छेद के समर्थन में अलगावादी नेताओं ने रविवार और सोमवार दो दिन के लिए जम्मू-कश्मीर में बंद का आह्वान किया है। नेशनल कान्फ्रेंस, पीडीपी, माकपा और कांग्रेस की राज्य इकाई समेत कई स्थानीय राजनीतिक दल और अलगाववादी नेता अनुच्छेद 35ए का मौजूदा प्रारूप बनाए रखने की मांग कर रहे हैं।

क्या है अनुच्छेद 35ए
अनुच्छेद 35ए वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के जरिए संविधान में जोड़ा गया। इसमें जम्मू-कश्मीर के निवासियों को विशेष अधिकार मिले हैं। यह राज्य के बाहर के किसी बाहरी व्यक्ति को राज्य में अचल संपत्ति खरीदने से रोकता है और साथ ही राज्य से बाहर किसी व्यक्ति से शादी करने वाली महिला से संपत्ति का अधिकार छीनता है।

राज्य सरकार ने किया तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। गवर्नर हाउस की ओर से राज्य में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए चल रही तैयारियों के मद्देनजर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की है।

अनुच्छेद 35ए के समर्थन में चिनाब घाटी के जिलों रामवन, डोडा और किश्तवाड़ में रविवार को आंशिक तौर पर हड़ताल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए गए। लोगों ने गूल संगलदान और बनिहाल समेत कई स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए। पर्वतीय जिलों के कई क्षेत्रों में सड़कों से स्थानीय सार्वजनिक परिवहन नजर नहीं आया।

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