संत रविदास स्वरोज़गार एवं डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में आवेदन आमंत्रित, देखें पात्रता

संत रविदास स्वरोज़गार एवं डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में आवेदन आमंत्रित, देखें पात्रता

कटनी ।  जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार सदस्यों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना संचालित की है।

      संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक लाख से 50 लाख रुपये तक की उद्योग परियोजना में एग्रो प्रोसेसिंगफूड प्रोसेसिंग कोल्ड स्टोरेजमिल्क प्रोसेसिंग और एक लाख से 25 लाख तक सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय में ब्यूटी पार्लरवाहन मरम्मतफुटवेयर मरम्मतकिराना व्यवसायकपड़ा व्यवसाय आदि शामिल है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्षआवेदक आयकर दाता हो और वह पूर्व से शासकीय योजना का लाभ प्राप्त न किया हो। ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरितशेष ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षाे तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा एवं मप्र शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी।

      इसी प्रकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार से एक लाख रुपये तक की स्वरोजगार योजना के लिए हितग्राही की आयु 18 से 55 वर्षआवेदक आयकर दाता न होऔर पूर्व से शासकीय योजना का लाभ प्राप्त न किया हो। आवेदक द्वारा समस्त mponline.gov.in पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है।

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