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अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश केस: सुप्रीम कोर्ट ने पायलट पर ठहराई गई जिम्मेदारी पर जताई नाराजगी

अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश केस: सुप्रीम कोर्ट ने पायलट पर ठहराई गई जिम्मेदारी पर जताई नाराजगी

अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश केस: सुप्रीम कोर्ट ने पायलट पर ठहराई गई जिम्मेदारी पर जताई नाराजगी। अहमदाबाद में 12 जून को लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयरइंडिया का विमान क्रैश हो गया था। इस प्लेन क्रैश में विमान में सवार एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई थी. इसी के बाद अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा मामले को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह जरूरी याचिका है, बहुत लोगों की हादसे में मौत हुई है।

अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश केस: सुप्रीम कोर्ट ने पायलट पर ठहराई गई जिम्मेदारी पर जताई नाराजगी

मामले में जस्टिस सूर्यकांत और एन.के. सिंह की बेंच ने डीजी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, डीजी सिविल एविएशन को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने कहा, शुरुआती जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के लिए पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराने वाला वाक्य दुर्भाग्यपूर्ण है. मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिहाज से तो यह समझ में आता है, लेकिन याचिका में इतनी सारी बातें सार्वजनिक करने की मांग क्यों कर रहे हैं? वकील भूषण ने कहा कि एफडीआर हर गलती या समस्या का रिकॉर्ड रखता है जो हो सकती है. जस्टिस कांत ने कहा कि मौजूदा समय में इसे जारी करना उचित नहीं है।

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