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होल्ड रजिस्ट्री की छायाप्रति से कराया नामांतरण, करोड़ों की जमीन हड़पने का फर्जीवाड़ा उजागर

जबलपुर। स्टांप ड्यूटी की पूरी राशि जमा न होने के कारण जिस संपत्ति की रजिस्ट्री जिला पंजीयक कार्यालय द्वारा होल्ड कर दी गई थी, उसी संपत्ति का दो आरोपितों ने जालसाजी से नामांतरण करा लिया। महंगी भूमि को हड़पने की नीयत से आरोपितों ने न सिर्फ शासकीय प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता की, बल्कि मूल भू-स्वामी को भी धोखे में रखा।

एसपी ईओडब्ल्यू अनिल विश्वकर्मा के निर्देश पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने जबलपुर निवासी मोहम्मद आसिफ मंसूरी और रूपेश विश्वकर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत एफआईआर दर्ज की है।

एक करोड़ से अधिक में तय हुआ था सौदा

ईओडब्ल्यू जांच में सामने आया कि मोहनलाल यादव, निवासी जबलपुर, की भूमि खसरा नंबर 159/1/1 एवं 159/2/1, कुल रकबा 0.257 हेक्टेयर, को खरीदने का सौदा आरोपितों ने एक करोड़ तीन लाख 34 हजार रुपये में तय किया था। 30 नवंबर 2019 को विक्रय अनुबंध किया गया, जिसके तहत 20 लाख रुपये नकद और शेष राशि चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना तय हुआ

चेक बाउंस होने के बावजूद करा ली रजिस्ट्री

रजिस्ट्री के समय नकद राशि देने के बाद आरोपितों ने शेष रकम के चेक सौंपे, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बावजूद आरोपितों ने कथित रूप से कूट रचना कर अपने नाम रजिस्ट्री दर्ज करा ली।

स्टांप ड्यूटी जमा न होने से रजिस्ट्री थी होल्ड

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपितों ने सात लाख 95 हजार 920 रुपये की स्टांप ड्यूटी जमा नहीं की थी। इसी कारण जिला पंजीयक कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री को होल्ड कर दिया गया था। इसके बावजूद आरोपितों ने होल्ड रजिस्ट्री की छायाप्रति हासिल कर ली और बिना स्टांप शुल्क चुकाए राजस्व अभिलेखों में अपने नाम नामांतरण करा लिया।

तीसरे व्यक्ति को बेच दी जमीन

ईओडब्ल्यू के अनुसार, नामांतरण के बाद आरोपितों ने उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, जिससे पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। इस फर्जीवाड़े में शासकीय दस्तावेजों के दुरुपयोग और कर्मचारियों की संभावित संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

ईओडब्ल्यू ने मामले में दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और संबंधित कार्यालयों से रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दायरे में और भी नाम सामने आ सकते हैं तथा आगे और कार्रवाई की

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