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5 जुलाई को जबलपुर नगर सीमा में सभी गतिविधियों पर रहेगा विराम

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जबलपुर। कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अनलॉक -2 में वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रविवार 5 जुलाई को अनलॉक-2 के तहत दी गई छूट में 1 दिन का विराम देते हुए पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया है l

▪️आदेश के मुताबिक जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुएं तथा दूध मेडिकल स्टोर पेट्रोल पंप गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुली रहेंगी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी लेकिन इस दिन जनरल स्टोर्स फल सब्जी आदि की दुकानें एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे l

▪️पूर्व से नियत 5 जुलाई को होने वाली विवाह के आयोजन में प्रतिबंध से छूट रहेगी केवल 50 व्यक्ति वर-वधू सहित शादी में सम्मिलित हो सकेंगे l

▪️ कलेक्टर श्री यादव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रविवार को दो पहिया एवं चार पहियों का संचालन पूर्णता बंद रहेगा l लेकिन इस विराम में अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर निगम पुलिस स्वास्थ्य विद्युत दूरसंचार नगर सैनिक आपदा प्रबंधन पेयजल प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले सरकारी कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे l इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा

▪️हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन ऑटो रिक्शा टैक्सी को छूट रहेगी l यात्रियों के टिकट के रूप में मान्य होगी l

▪️ जिला दंडाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी l आदेश 5 जुलाई को प्रभावी होगा 6 जुलाई को पूर्व की भांति गतिविधियां संचालित रहेंगी l

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