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मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 43 साल की सजा, 28 दिन में फैसला

आगर-मालवा। 7 साल की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 4 धाराओंं में 43 साल की सजा सुनाई है। खास बात ये है कि अदालत ने केवल 28 दिन केे ट्रायल मेंं फैसला सुनाया है।

मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी नारायण (50) पिता धुलजी माली अदालत नेे दोषी पाया है। कोर्ट ने आरोपी को 4 धाराओं में कुल 43 वर्ष की सजा सुनाई। इसकेे अलावा साढ़े 3 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। अधिकतम सजा 21 साल कठोर कारावास की है। सजाएं साथ-साथ चलेंगी। घटना 29 जुलाई को हुई थी

आपको बता देें कि 29 जुलाई 2018 को नारायण ने बालिका से अपनी दुकान में दुष्कर्म किया था। आरोपी ने मासूम बच्ची को बिस्किट और चॉकलेट का लालच दिया था। बच्ची उसके साथ चली गई और आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म किया। अदालत ने कुल 28 दिन की कार्रवाई मेें आरोपी को सजा सुना दी ।

कोर्ट ने घटना को वीभत्स माना

कोर्ट ने इस घटना को वीभत्स और अनपेक्षित कृत्य मानते हुए कहा कि आरोपी ने अबोध बालिका को असहनीय पीड़ा पहुंचाई। वर्तमान में जिस तरह लगातार मासूम बालिकाओं के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन्हें रोकने के लिए ऐसे अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना जरुरी है।

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