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भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत

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जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के साथ ही फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। मसूद ने भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस सुजय पॉल की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया।

पुलिस ने विधायक आरिफ मसूद समेत 400 अज्ञात लोगों पर भादवि की धारा 153 ए का केस दर्ज किया। इस मामले में आरोपित बनाए गए छह लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, जबकि आरिफ मसूद फरार चल रहे थे। सांसदों, विधायकों की विशेष कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी 7 नवम्बर को खारिज कर चुकी है। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए मसूद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्‍खा, अधिवक्ता अजय गुप्ता व ऋषभ दुबे ने यह अग्रिम जमानत की अर्जी पेश कर उन्हें बेगुनाह बताया था। महाधिवक्ता पीके कौरव ने राज्य सरकार की ओर से अर्जी का विरोध किया था।

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