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फिर अनिवार्य सेवा की धमकी, आयुध निर्माणी बोर्ड ने सभी जीएम को जारी किया पत्र

जबलपुर। एक ओर सरकार और आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा लगातार आयुध निर्माणियों में नये नये उत्पाद बनाने की घोषणा और किसी भी कर्मचारी को न निकाले जाने का आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य सेवा निवृत्ति की धमकी दी जा रही है। इससे आयुध निर्माणियों विशेष रूप से नानकोर घोषित हो चुकी आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों में हड़कंप व्याप्त है।
इस संबंध में आयुध निर्माणी बोर्ड ने फंडामेंटल रूल 56 (जे) और रूल 48 (आई) सेंंट्रल सिविल सेवा (पेंशन) रूल 1972 का उल्लेखन करते हुए 8 फरवरी 2018 को सभी आयुध निर्माणियों के वरिष्ठ महाप्रबंधकों और प्रबंधकों को पत्र जारी किया है जिसमें सरकारी सेवा के कार्य प्रदर्शन का अवधि मूल्यांकन के निर्देश दिये गये हैं। पत्र में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है या जिनकी आयु 50 से 55 वर्ष पूर्ण हो गयी है और जो भी मानक पहले पूर्ण होता है।

ऐसे कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन कर अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिये गये हैं। इसी तरह ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट भी मुख्यालय प्रेषित करने के आदेश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि फंडामेंटल रूल में यह प्रावधान पहले से ही है। लेकिन पहले इस नियम में उदारता बरतते हुए कर्मचारियों को 60 वर्ष पूर्ण करने पर ही सेवा निवृत्त किया जाता था। किंतु सरकार किसी तरह जल्द से जल्द आयुध निर्माणियों से ऐसे कम्रचारियों को जल्द से जल्द बाहर का रास्ता दिखाना चाहता है।

हालांकि इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि उक्त मूल्यांकन का उद्देश्य आयुध निर्माणियों के अच्छे प्रदर्शन को आगे बढ़ाना है। लेकिन इसका अप्रत्यक्ष उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों की छटनी करना है। इसका पूर्व में उदाहरण भी देखने को मिल चुका है। जिसमें अनेक कर्मचारियों और अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृतित देकर निर्माणियों से बाहर कर दिया गया। ओएफबी का निर्देश है कि सी और डी ग्रुप के सभी कर्मचारियों का संस्थान सतर पर 15 मार्च तक प्रतिवेदन तैयार कर बोर्ड भेजा जाए। बहरहाल आयुध निर्माणी बोर्ड के इस निर्देश पर कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है।

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