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पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- रोडरेज केस में सिद्धू दोषी, सजा बरकरार रहे

चंडीगढ़: तीस साल पुराने रोडरेज एवं गैर-इरादतन हत्या मामले में पंजाब की कैप्टन अमरेंद्र सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की समस्या बढ़ सकती है। पंजाब सरकार ने इस मामले में अपने ही कैबिनेट मंत्री सिद्धू की तीन साल की सजा बरकरार रखने का समर्थन किया है। वहीं जब इस मामले में पंजाब केसरी के सवांददाता ने सिद्धू से बात की तो उन्होंने कहा कि वह तेलंगाना में हैं इस मामले में कैप्टन अमरेंद्र सिंह और एडवोकेट जनरल ही जवाब दे सकते हैं।

राज्य सरकार के वकील ने शीर्ष अदालत में कहा कि इस मामले में शामिल होने से इन्कार करने वाले पूर्व क्रिकेटर का बयान झूठा है और मामले के चश्मदीद पर भरोसा किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार के वकील से यह भी पूछा कि इस मामले में दूसरे आरोपी रुपिंदर सिंह सिद्धू को कैसे पहचाना गया, जबकि उसका नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं था।

गौरतलब है कि वर्ष 1998 के रोडरेज के एक मामले में साल 2006 में उच्च न्यायालय से सिद्धू को तीन साल की सजा मिली थी। इसके खिलाफ सिद्धू ने शीर्ष अदालत में अपील की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के अधिवक्ता ने सजा बरकरार रखने की सलाह दी। इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। उधर, पीड़ित पक्ष गुरनाम सिंह के परिवार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करके कहा है कि सिद्धू को मिली तीन साल की सजा काफी नहीं है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

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