जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश-MP-PSC असि. प्रोफेसर्स के 91 पदों पर फिर से करे नियुक्ति
जबलपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण केस में अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने एमपी-पीएससी (MP-PSC ) को आदेश दिया है कि वो असि.प्रोफेसर्स के 91 पदों पर पर नियुक्ति के लिए नई चयन सूची बनाए. उसमें 33 परसेंट महिला आरक्षण के प्रावधानों का विधिवत पालन किया जाए.अब नई चयन सूची में एमपी-पीएससी को एससी,एसटी,ओबीसी,अनारक्षित और दिव्यांग वर्ग की महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण देना होगा.
असिस्टेंट प्रोफेसर्स पदों पर भर्ती के लिए एमपी-पीएससी ने साल 2019 में जो चयन सूची जारी की थी उसमें महिला आरक्षण के 91 पदों पर ओबीसी वर्ग की महिलाओं को चुन लिया गया था. ऐसे में अनारक्षित वर्ग की महिलाओं ने इस चयन सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में 85 याचिकाएं दायर की गई थीं. जिन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को इसकी सुनवाई हुई.
महिला आरक्षण का नहीं हुआ था पालन
हाईकोर्ट ने पाया कि हॉरिजोंटल महिला आरक्षण के प्रावधानों के तहत एक वर्ग की महिला को दूसरे वर्ग में आरक्षण का फायदा नहीं दिया जा सकता. ऐसे में हाईकोर्ट ने 91 महिला पदों की चयन सूची रद्द करते हुए एमपी-पीएससी को 2 माह में नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया है.अब नई चयन सूची में एमपी-पीएससी को एससी,एसटी,ओबीसी,अनारक्षित और दिव्यांग वर्ग की महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण देना होगा. हाईकोर्ट के इस फैसले से एक बड़ी राहत उन महिला अभ्यर्थियों के लिए है जो नौकरी का इंतज़ार कर रही थीं.

