MP Teachers Good News: मध्य प्रदेश के 70 हजार शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 4 हफ्ते में आदेश पालन का अल्टीमेटम

MP Teachers Good News: मध्य प्रदेश के 70 हजार शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 4 हफ्ते में आदेश पालन का अल्टीमेटम
नई दिल्ली / भोपाल: मध्य प्रदेश के करीब 70 हजार अध्यापकों व शिक्षकों के लिए हाई कोर्ट से एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर) ने शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि की गणना करने और सभी लंबित वित्तीय लाभ देने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है।
न्यायमूर्ति दीपक खोट की एकलपीठ ने राज्य सरकार को अदालती आदेश का पालन करने के लिए चार सप्ताह का अंतिम समय (Last Opportunity) दिया है।
क्या होगा शिक्षकों को फायदा?
अदालत के इस फैसले से शिक्षकों की वरिष्ठता (Seniority), वेतन वृद्धि (Increment), पेंशन और एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया है:
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वेतन में बढ़ोतरी: प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ मिलने पर हर महीने शिक्षकों के वेतन में ₹15,000 से ₹20,000 तक की बढ़ोतरी संभव है।
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10 साल का एरियर: छठवें वेतनमान की पात्रता 1 जनवरी 2006 से माने जाने पर करीब 10 साल का बकाया (एरियर) मिलेगा। प्रति शिक्षक यह राशि 12% ब्याज के साथ लगभग ₹7 से ₹8 लाख तक हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है सरकार की SLP
| घटनाक्रम | विवरण |
| मूल विवाद | राजेश पांडेय सहित 497 अध्यापकों ने याचिका दायर कर 2018 से पहले की सेवाओं को संविलियन में शामिल न करने को चुनौती दी थी। |
| सुप्रीम कोर्ट का फैसला | हाईकोर्ट के पक्ष में आए फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की SLP को सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2026 को खारिज कर दिया था। |
| अवमानना याचिका पर कार्रवाई | आदेश लागू न होने पर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते की मोहलत दी है। |
| अगली सुनवाई | मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। |
600 से अधिक अनुकंपा नियुक्तियों के लिए सरकार का जताया आभार
एक अन्य बड़े फैसले में, प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। विभाग ने मात्र दो दिनों के भीतर 600 से अधिक दिवंगत शिक्षकों व कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। शिक्षक संगठनों ने इस संवेदनशील और मानवीय पहल के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।








