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आरोपी 48 घंटे के भीतर छोड़ दे शहर:कलेक्टर ने जारी किया आदेश

प्रदेश में जीआरपी की दूसरी बड़ी कारवाही
लूट चोरी के आरोपी को किया गया जिलाबदर
फोटो…
जबलपुर नगर संवाददाता। कलेक्टर के निर्देश पर पूर्व में गंभीर अपराधों को देखते हुये एक आरोपी के विरूद्ध जीआरपी ने बड़ी कार्रवाही करते हुये उसे जिलाबदर कर दिया गया है इस दौरान वह जबलपुर सहित आठ जिलों की सीमा पर नजर आया तो उस और कड़ी कार्रवाही की जायेगी। जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ कलेक्टर के निर्देश के बाद 48 घंटे मे नोटिस तामील करते हुये उसे इन जिलों से बाहर रहने के आदेश दिये गये हैं उल्लेखनीय है कि इस जीआरपी द्वारा इस तरह की यह दूसरी बड़ी कार्रवाही की गई है। इस संबंध मे जीआरपी ने जानकारी देते हुये बताया कि मांडवा बस्ती रामपुर निवासी 20 वर्षीय राहुल उर्फ मटरू पिता प्यारेलाल गुप्ता आद्तन अपराधी है जिसे जनमानस में भय व्याप्त था।
जीआरपी में 8 मामले दर्ज हैं
इस संबंध मे जीआरपी के अनुसार जिलाबदर के आरोपी के विरूद्ध वर्ष 2017,18 में चोरी एवं लूट की योजना के मामले मे अलग अलग विभिन्न धाराओं के मामले दर्ज है इसके साथ ही जिला पुलिस के गोरखपुर एवं बेलबाग थाना में भी अनेेंक मामले इसके विरूद्ध दर्ज है। कलेक्टर के आदेश के बाद जीआरपी थाना प्रभारी यदुवंश मिश्रा, एएसआई राजकुमार खटीक एवं प्रा.आ.सुशील ंिसंह द्वारा कलेक्टर के आदेश के तामीली की गई।
इन जिलों मे नही दिखना चाहिये आरोपी
जीआरपी की जानकारी के अनुसार आरोपी का जिन जिलों की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिये गये है उनमें जबलपुर, मंडला,डिडौरी,नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह एवं उमरिया जिला शामिल हैं इसके साथ जिलाबदर के आरोपी को कलेक्टर के आदेश के मुताबिक 48 घंटे में शहर छोडऩे के आदेश दिये गये हैं।

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