मध्यप्रदेश

अवमानना पड़ी महंगी; तत्कालीन कलेक्टर टीकमगढ़ केदार शर्मा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट यथावत

छतरपुर। टीकमगढ़ के तत्कालीन टीकमगढ़ कलेक्टर केदार शर्मा के विरुद्ध निवाड़ी न्यायालय में एक प्रकरण पर तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट  प्रदीप दुबे की न्यायालय द्वारा एक प्रकरण पर पेश होने हेतु आदेश दिया गया था, जिस पर तत्कालीन कलेक्टर टीकमगढ़ केदार शर्मा द्वारा के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया गया।

प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री प्रदीप दुबे द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ केदार शर्मा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कलेक्टर के द्वारा न्यायालय के प्रति मनमाना रवैया अख्तियार किया गया।

जिस पर तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्याय की न्यायाधीश निवाड़ी प्रदीप दुबे द्वारा तत्कालीन टीकमगढ़ कलेक्टर केदार शर्मा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

कलेक्टर द्वारा अपर जिला सत्र न्यायाधीश निवाड़ी के यहां अपील की गई। जिस पर अपील की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एच. के रघुवंशी द्वारा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप दुबे की फैसले को यथावत रखते हुए तत्कालीन टीकमगढ़ कलेक्टर केदार शर्मा की अपील खारिज करते हुए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट यथावत रखा। अब देखना यह होगा कि कलेक्टर केदार शर्मा की गिरफ्तारी कब तक होती है।

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