अब शराब और भांग दुकानों में लगेगा रात्रि कालीन कर्फ्यू, आदेश जारी

भोपाल। शराब की दुकानें खुलने के बाद अब भांग की दुकानें भी खुलने जा रही है। आबकारी विभाग ने भांग दुकानों को खोले जाने की अनुमति प्रदान की है।
वाणिज्य कर विभाग उपसचिव आदेश अनुसार निर्देश की शराब की दुकान सुबह 8:00 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोले जाने का आदेश जारी किया।
भांग की दुकान व शराब की दुकान को खोलने की अनुमति सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक है।
भारत सरकार ग्रह मंत्रालय ने रात्रि कालीन कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार सुबह 8 से आठ 10 बजे के बाद कर्फ्यू लागू हो जाएगा।
खोली जा सकेगीं भांग की दुकान
पिछले लगभग 100 दिनों से यह दुकानें बंद थी। गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा शराब दुकानों को खोला गया था।
आबकारी विभाग सहायक आयुक्त के अनुसार ने भांग की दुकानों को चालु करने की अनुमति प्रदान की है।
मिली जानकारी अनुसार जो दुकानें मध्य शहर में स्थित हैं लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र में दुकान नहीं है। उन्हें खोलने की अनुमति सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खोली जा सकेगीं।
कंटेनमेंट क्षेत्र या इसके पास स्थित दुकानों को फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के प्रारंभ होते ही भांग की दुकानों को बंद कर दिया गया था।
कुछ दिनों पहले जब शासन-प्रशासन द्वारा शराब की दुकानों को प्रारंभ कर दिया गया था तो भांग की दुकानों को खोले जाने की मांग भी उठी थी।
आबकारी विभाग की अनुमति में दुकानदारों से सुरक्षा के सभी उपाय अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही यह हिदायत भी दी गई है कि दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य किया जाए।








