Voter List Special Drive: वोटर लिस्ट से कट गया है नाम? चुनाव आयोग का बड़ा आदेश- घर-घर पहुंचेंगे BLO, नए और छूटे वोटरों के लिए चलेगा 1 महीने का विशेष अभियान
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Voter List Special Drive: वोटर लिस्ट से कट गया है नाम? चुनाव आयोग का बड़ा आदेश- घर-घर पहुंचेंगे BLO, नए और छूटे वोटरों के लिए चलेगा 1 महीने का विशेष अभियान
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश के उन 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEO) को कड़े निर्देश जारी किए हैं, जहां वोटर लिस्ट का ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) पूरा हो चुका है। आयोग ने आदेश दिया है कि प्रक्रिया के दौरान जिन योग्य नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं या जो नए/युवा वोटर पहली बार वोट देने से छूट गए हैं, उनका नाम जोड़ने के लिए एक महीने का ‘स्पेशल ड्राइव’ (विशेष अभियान) चलाया जाए।
इस आदेश के तहत, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) और निर्वाचक निबंधन अधिकारियों (ERO) को जमीनी स्तर पर काम शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं।
BLO करेंगे प्री-SIR और वर्तमान लिस्ट का मिलान: घर-घर जाकर भरे जाएंगे फॉर्म 6
आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटर लिस्ट का अद्यतनीकरण (Updation) एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे में कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है:
लिस्ट का मिलान और मैपिंग: BLO को SIR से पहले वाली वोटर लिस्ट (Pre-SIR Roll) और वर्तमान में प्रकाशित फाइनल लिस्ट का मिलान करना होगा और ऐसे नामों की सूची तैयार करनी होगी जो पहले शामिल थे लेकिन अब कट गए हैं।
डोर-टू-डोर (H2H) सत्यापन: BLO पहचाने गए वोटरों के घर-घर (House-to-House) जाएंगे। यदि संबंधित नागरिक वहां निवास कर रहा है और पात्र है, तो मौके पर ही उससे फॉर्म 6 (Form 6) भरवाया जाएगा।
सप्ताहिक लक्ष्य: प्रत्येक BLO को हर हफ्ते कम से कम 20 से 25 छूटे हुए वोटरों के घर जाकर सत्यापन करना होगा, ताकि यह अभियान 1 महीने के भीतर सफलतापूर्वक पूरा हो सके।
फर्स्ट टाइम और युवा वोटर: घर-घर सर्वे के दौरान यदि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए/युवा वोटर मिलते हैं, तो उनसे भी फॉर्म 6 भरवाकर नाम शामिल किया जाएगा।
विशेष कैंप, वंचित वर्गों पर ध्यान और राजनीतिक दलों को मिलेगी सूची
बूथ लेवल और नाइट शेल्टर कैंप: आम नागरिकों की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों (बूथों) पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा मजदूर कॉलोनियों, नाइट शेल्टरों, बेघरों और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए विशेष शिविर आयोजित होंगे।
राजनीतिक दलों (BLA) को पारदर्शिता: BLO द्वारा तैयार की गई सूची और अभियान के बाद अद्यतन बूथ-वाइज वोटर लिस्ट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) को भी सौंपी जाएगी, ताकि पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।
अंतिम निर्णय ERO का: सभी प्राप्त फॉर्म 6 और फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर नाम जोड़ने का अंतिम निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत ERO द्वारा लिया जाएगा।
आयोग ने सभी CEO, DEO और ERO को इस पूरे अभियान की दैनिक स्तर पर समीक्षा और मॉनिटरिंग करने का सख्त निर्देश दिया है।